स्कूलों में पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास, धामी कैबिनेट ने लिया फैसला – Wadia News

स्कूलों में पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास, धामी कैबिनेट ने लिया फैसला


धामी कैबिनेट की  महत्वूर्ण कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में करीब 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिसमें आबकारी के साथ ही गन्ने के समर्थमन मूल्य पर बड़ा फैसला लिया गया. साथ ही धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास किताबों में पढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही कई बड़े फैसले धामी कैबिनेट ने लिये हैं.

धामी कैबिनेट में इन 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • धामी कैबिनेट में उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किये जाने के लिए सिडकुल को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय लिया है.उधमसिंहनगर, तहसील किच्छा के ग्राम गडरियाबाग, नूरपुर, पन्थपुरा, रजपुरा, बण्डिया व लक्ष्मीपुर में वर्ष 2014 में राज्य सरकार को कुल प्राप्त 798.7039 हेक्टयर यानी 1972 एकड़ सीलिंग भूमि में से ग्राम गडरियाबाग में 264.47 एकड़, नूरपुर में 236.38 एकड़, पन्थपुरा में 137.06 एकड़, रजपुरा में 272. 66 एकड़, बण्डिया में 178.02 एकड़ तथा ग्राम लक्ष्मीपुर में 265.31 एकड़ इस प्रकार कुल 1354.14 एकड़ अर्थात 548.2388 हेक्टयर भूमि (श्रेणी 5-1, नवीन परती दर्ज) को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किये जाने के लिए सिडकुल के पक्ष में शुल्क हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
  • स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में वर्ष 2005 एवं 2006 के बाद विभागीय ढांचे का पुनर्गठन नहीं किया गया. राज्य गठन के समय राजस्व प्राप्ति लगभग 90 करोड़ और लेखपत्रों की संख्या लगभग 81000 थी, जोकि वर्तमान में क्रमशः रू0 2700 करोड़ व 2.50 लाख है. वर्तमान में विभाग में सरकार की सरलीकरण, समाधान एवं त्वरित निस्तारण एवं मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता के क्रम में कई नवाचार गतिमान है. जैसे कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तथा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था को प्रवृत्त किया जाना है.
  • जनसामान्य का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आमजन का आवागमन अत्यधिक होता है. उनके स्वामित्व के महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालयों में अनुरक्षित रहते हैं. अतः कार्यालय स्तर पर त्वरित सेवा को उपलब्ध कराये जाने के लिए तकनीकी दक्षता के साथ-साथ अधिकारियों के 9 पद एवं सहयोगी कार्मिकों के 29 पद स्वीकृत किये गये.
  • मत्स्य विभाग में ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. राज्य के पर्वतीय जनपदों में विभिन्न मत्स्य प्रजातियों की तुलना में ट्राउट मत्स्य सबसे अधिक वृद्धि दर वाली मछली है, जिससे कार्यरत मत्स्य पालकों की आजीविका बेहतर रूप से संचालित हो रही हैं. सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फण्ड के संचालन नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया है.
  • राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह क एवं समूह ख सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह क सेवा नियमावली 1988 और समूह ख के पदों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह ख व ग सेवा नियमावली, 1983 प्रचलित है. अब राज्य सम्पत्ति विभाग के समूह क (मुख्य व्यवस्थाधिकारी (सी०ग्रे०) एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारी) व समूह ख (वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थाधिकारी) के पदों के लिए उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग समूह क एवं ख सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की जा रही है, जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है.
  • निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लिया गया है. निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अन्तर्गत विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत कतिपय उपकोषागारों (जिनमें 01 सहायक लेखाकार से ही कार्य सम्पादित किया जा सकता है) में सृजित सहायक लेखाकार के 02 पदों में से 01 पद समर्पित करते हुए, समर्पित पद के सापेक्ष कनिष्ठ सहायक के 13 नवीन पद सर्जित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • ग्राम्य विकास विभाग के उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के कल्याणार्थ वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना प्रारम्भ की गयी. उक्त महिला स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठनों एवं कलस्टर संगठनों के तहत विभिन्न घटकों को आच्छादित किये जाने एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा की गई निम्न पांच घोषणाओं को स्वीकृति दी गई. महिला सशक्तिकरण के उददेश्य से जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों एवं महिला सम्मान कार्यकम के लिए मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत रू0 2.30 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाएगी.
  • क्लस्टर स्तरीय संगठन (सीएलएफ) में महिलाओं की व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए रू0 15.40 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाएगी. लखपति दीदी बनाये जाने के उद्देश्य से रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर आरबीआई के माध्यम से मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर के लिए अल्मोड़ा के हवालबाग एवं जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर के लिए रू. 25.00 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी.
  • डिजिटल एमआईएस के लिए ई-बुक कीपरों के लिए प्रथम चरण के 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई-बुक कीपरों के लिए टेबलेट प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रू 75.00 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी. राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेला के आयोजन के लिए मेचिंग ग्रान्ट के रूप में प्रति मेला रू0 11.12 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी.
  • उत्तराखंड आन्दोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए पाठ्यचर्या में हमारी विरासत एवं विभूतियां सहायक पुस्तिका के रूप में विकसित/शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है.
    उत्तराखण्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 अधिसूचित किये जाने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया गया है. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, मे अध्याय-बारह के विद्यमान विनियम में क्रमांक 9 के पश्चात क्रमांक-10 को जोड़े जाने का निर्णय भी धामी कैबिनेट ने किया है.
  • भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को राज्यान्तर्गत अंगीकृत/लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है. उत्तराखण्ड कारागार विभाग, उप महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक कारागार एवं अधीक्षक कारागार सेवा नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है. राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024-25 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किये जाने के संबंध में भी धामी सरकार ने निर्णय लिया है.




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