देहरादून ब्यूरो – कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 28 फीसदी अंक प्राप्त करने पर उन्हें उत्तीर्ण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
उत्तराखंड बोर्ड की10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को उत्तीर्ण होने के लिए पांच प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी। इसके लिए राज्य शिक्षा अधिनियम के विनियम 2009 के उपनियमों में संशोधन किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इसके लिए आए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 28 फीसदी अंक प्राप्त करने पर उन्हें उत्तीर्ण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यह छूट विभिन्न रोगों से ग्रसित दिव्यांगजनों को दी जाएगी।